Presidential Election : चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार नए राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यालय खत्म होना चाहिए।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही सभी राज्यो की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य वोट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है।

Presidential Election : पिछला राष्ट्रपति चुनाव
पिछला राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई 2017 को हुआ था और वोटों की गिनती 20 जुलाई को हुई थी। इस चुनाव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए थे। 25 जुलाई 2017 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे।
राष्ट्रपति चुनाव और निर्वाचन मंडल:- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले निर्वाचन मंडल को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्वाचन मंडल में राजनीतिक गठबन्धनों कांग्रेस की लीडरशिप वाले UPA गठबंधन के पास लगभग 23 प्रतिशत वोट है। दूसरी तरफ सत्तारूढ बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के पास लगभग 49 प्रतिशत वोट है।