Breaking News : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा मिली है। उनको यह सजा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोर्ट ने सुनाई है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माना राशि के साथ उनकी 4 संपत्तियां भी जोड़ी गई है। दिल्ली के राऊस एवेन्यू कोर्ट ने हैली रोड, गुरुग्राम जन प्रतिनिधि, असोल और पंचकूला स्थित ओमप्रकाश चौटाला की सम्पत्तियां जब्त करने का निर्णय लिया है।
Breaking News : क्या क्या सजा और जुर्माना लगा
इन सबके अलावा ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई को 5 लाख रुपये भी देने को कहा गया है। फैसले के अनुसार अगर वह सजा पूरी नहीं काटते हैं तो उन्हें 4 साल के अलावा 6 महीने अलग से सजा काटनी होगी। ओम प्रकाश चौटाला और 53 अन्य लोगों पर साल 2008 में साल 1999 से 2000 तक राज्य में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगे थे। इस घोटाले में वह साल 2013 में दोषी पाए गए थे। जनवरी 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इस घोटाले के अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी पाए गए हैं।
CBI ने की अधिक सजा की मांग:- आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने कोर्ट से अधिक सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों कम सजा मिली तो यह जनता को गलत संदेश जाएगा। दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य कारणों को लेकर चौटाला की सजा कम करने की मांग रखी थी।
19 मई को फैसला रखा सुरक्षित:- आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 19 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला ने साल 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने के जिम्मेदार हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2019 में 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की समाप्ति कुर्क की थी।
आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला साल 1989 से 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।