Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में चल रही धारा 144 को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है. इस बात की जानकारी जेसीपी कानून और व्यवस्था पीयूष मोरडिया ने दी. उन्होंने बताया कि 10 अगस्त तक निषेधाज्ञा प्रभावित रहेगी. जेसीपी पीयूष ने बताया कि धारा 144 के अनुसार बिना अनुमति लिए लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. लखनऊ शहर में कोई भी धरना प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेनी होगी.बिना अनुमति लिए प्रदर्शन करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

जेसीपी के शहर में मोहर्रम अकीदत के साथ मनाया जाता है. इस दौरान श्रावण मास भी चालू है. श्रावण मास में शिव भक्तों मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं. इसे देखते हुए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. बकरीद पर्व को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिससे कोई मुसीबत ना खड़ी हो.

पीस कमेटी के साथ हुई बैठक

बकरीद के पर्व को देखते हुए जेसीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए कि बकरीद पर होने वाली कुर्बानी के दौरान विशेष सावधानी बरती जाए. इस बैठक में पीस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे. जिन से अपील की गई कि खुले में कुर्बानी नहीं देने के लिए लोगों को समझाया जाए. इसके अलावा कुर्बानी देने के बाद बचे हुए अवशेष को इधर उधर फेंकने पर रोक है. इसलिए सभी को नियम का पालन करना जरूरी है. विशेष रूपये से सोशल मीडिया सेल भी सक्रिय रहेगी. जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर निगाह रखेगी.

144

ये होंगे प्रतिबंध :-

  1. सरकारी दफ्तरों और विधान भवन के आसपास 1 किलोमीटर के ड्रोन शूटिंग पर रोक है.
  2. बिना परमिशन के 5 या उससे अधिक लोग जुलुस नहीं निकालेंगे.
  3. धार्मिक जगहों की दीवारों पर झंडा या बैनर नहीं लगाया जायेगा.
  4. मकानों की छत पर ईंट, पत्थर और ज्वलनशील चीजें जमा करने पर कार्यवाही की जाएगी.
  5. कुर्बानी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर कार्यवाही की जाएगी.
  6. सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे.
  7. खुली जगह में कुर्बानी करने पर रोक होंगी.

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