Uttarpradesh: अब उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) में विद्यार्थी स्कूल बंक कर मॉल और पार्क में घूमते हुए नजर नहीं आ पाएंगे। इस बार स्कूल वालों ने यह नया कानून बनाने का फैसला लिया है। यह प्रस्ताव उत्तरप्रदेश (Uttarpradesh) बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रखा है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि बच्चे अगर स्कूल यूनिफॉर्म में है, तो उन्हें मॉल और पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुचिता चौधरी का कहना है कि बच्चे स्कूल कॉलजे बंक कर पार्क और मॉल में घूमते हुए नजर आते हैं। सुचिता चौधरी का कहना है कि इस मामले के संबंध में उन्होंने जिला अधिकारी और एसपी को पत्र भी लिखा है।

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Uttarpradesh : सुचिता चौधरी का कहना है कि

सुचिता चौधरी ने चिट्ठी में लिखा है कि बच्चे स्कूल के बहाने घर से निकलते तो है लेकिन वह स्कूल ना जाकर बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। इसलिए वह चाहती है कि एक नया कानून बनाया जाए। सुचिता चौधरी का कहना है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए स्कूल के वक्त स्कूल की ड्रेस में बाहर फिरते रहते हैं। और फिर छुट्टी के टाइम पर घर चले जाते हैं, ताकि घर वालों को लगे कि बच्चे स्कूल से आए हैं। सुचिता चौधरी का कहना है कि बच्चों की इस लापरवाही से बच्चों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है।

Uttarpradesh : अगर बाल अधिकार का उल्लंघन होता है

इसलिए हम यह कर सकते हैं कि बच्चों के स्कूल यूनिफार्म में पार्क, मॉल या रेस्टोरेंट जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सुचिता चौधरी ने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? उसके बारे में एक हफ्ते के भीतर आयोग को अवगत कराएं।बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास बच्चों के अधिकारों को लेकर खुद भी कार्यवाही करने का अधिकार ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर बाल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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