UP Legal News : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोर्ट ने 43 साल बाद एक मर्डर केस में फैसला सुनाया है। इतना लंबा के चलने के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने 5 लोगों के दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, बदौसा थाना क्षेत्र के ठेके के विवाद में एक व्यक्ति की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर केस दर्ज किया था। यह हत्या का मामला बांदा कोर्ट में चल रहा था तब आरोपियों ने स्टे ले लिया था।

लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिले की अदालत को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बाद में पुलिस ने 13 में से 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इतने साल तक लंबा केस चलने के दौरान दो आरोपियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने बाकी बचे 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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UP Legal News : युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

इस मामले में पैरवी कर रहे सरकारी वकील देवदत्त मिश्र ने बताया कि 11 सितंबर 1979 को जरेला गांव थाना बदौसा का एक युवक दुकान पर कपड़े खरीदने गया हुआ था, उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर लाठी-डंडों और बरछी से हमला कर दिया। बाद में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन लोगों के बीच तेंदू के पत्तों की ठेकेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। यह घटना होने के बाद मृतक के पिता द्वारा 13 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई गई थी।

पुलिस ने जांच के दौरान 7 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल कर कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया था। 43 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया गया है। सात में से 2 आरोपियों कि मौत हो चुकी है।

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