UP NEWS : विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत, कुर्की की अर्जी रद्द….!!!

UP NEWS : महानगर पुलिस ने कोर्ट में अब्बास अंसारी को लेकर प्रार्थना पत्र देते हुए अनुरोध किया था कि अब्बास अंसारी जिनका अभी पता नहीं चल रहा है के लिए एक अपराधी की उद्घोषणा (82) की कार्यवाही को मंजूरी दी जाए। लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने कुर्की की प्रक्रिया की प्रक्रिया के लिए सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है।

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UP NEWS : 14 तारीख को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था

एमपी एमएलए कोर्ट में महानगर पुलिस द्वारा दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहां है कि सपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 तारीख को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था पत्रावली को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 14 जुलाई को वारंट जारी होने के बाद महानगर पुलिस से वारंट का तामिल नहीं कर पाई है और ऐसा बता रही है कि काफी प्रयास किए गए हैं। और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ CRPC की धारा 82 (फरारी को उद्घोषणा) का आदेश जारी किया जाए।

अदालत ने इसके ऊपर कहा है कि ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है अभी 14 जुलाई का ही वारंट जारी किया गया था और पुलिस को तामिल कर आना चाहिए था फिर कोर्ट में आना चाहिए था। महानगर पुलिस को फटकारते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त की दूसरी जगहों पर भी अच्छे से तलाशी की जाए और उस गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन सुनिश्चित करें।

UP NEWS : 10 अगस्त तक अभियुक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करे

इस बारे में अदालत ने आगे कहा है कि अभी मेरी राय में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है बल्कि मुझे यह लगता है कि वारंट का सही से पालन नहीं किया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे केस के लिए धारा 82 की कार्यवाही करना सही रहेगा। महानगर पुलिस को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि 14 जुलाई को जारी के के आदेश का सख्ती से पालन करें तथा आने वाली 10 अगस्त तक अभियुक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करे।

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