Breaking News : आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला को आज दिल्ली की राऊस एवेन्यू अदालत में सजा सुनाई जा सकती है। सीबीआई द्वारा यह मामला साल 2006 में दर्ज किया गया था और उन पर आरोप लगा था कि उनके पास आय से 189 गुना ज्यादा पैसा है। इसी के आधार पर सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। यह मामला 1995 से 2005 के बीच का है।
Breaking News : शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा
हरियाणा के पूर्व मंत्री को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा होने के 1 साल से भी कम समय के बाद, दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाई जा सकती है। इन्हें जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था।
आय से अधिक संपत्ति:- 3 अप्रैल 2006 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप मे अपने परिवारजनों और अन्य लोगों के साथ मिलकर अचल सम्पति जमा की है। जांच खत्म होने के बाद 26 मार्च 2010 को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभियोजन पक्ष के करीब 257 गवाह शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला भी इसमें दोषी पाए गए।