UP: बांदा में एक रेप के आरोपी को कोर्ट ने महज 24 दिनों में ही 22 साल की सजा सुनाई है 22 साल की सजा के साथ ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है इस पूरे मामले की जानकारी बांदा पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके दी है आरोपी ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
उत्तर प्रदेश के बांदा में रेप के आरोपी को कोर्ट ने महज 24 दिनों में ही 22 साल की सजा सुना दी है आरोपी ने 4 साल की मासूम बच्ची को टॉफी का लालच देकर घर ले गया था जहां पर उसने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जब परिवार वालों को बच्ची नहीं मिली तो परिवार वालों ने बच्ची को चारों तरफ डूंडना शुरू दिया तभी बच्ची अचानक ही रोती हुई अपने पिता के पास आती है और पिता बच्ची को देखकर घबरा जाते हैं और पिता तुरंत ही उसकी सूचना पुलिस को देते हैं और बच्ची को अस्पताल ले जाकर उसका जांच करवाते हैं जहां पर जांच में बच्ची के साथ रेप होने की पुष्टि होती है।
इसी बीच लड़की के पिता ने पुलिस में पोस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इस पूरी घटना की जानकारी आरोपी को होते ही आरोपी वहां से फरार हो गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले में वह जो 24 दिनों में ही आरोपी को 22 साल की सजा के साथ-साथ ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।