Uttarpradesh News : लखनऊ में शुरू होगा वायु प्रदूषण टैक्स, जाने क्या है इसके नियम, हवा खराब करने वालों की अब खैर नहीं

Uttarpradesh News : आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के लिए नया नियम लागू किया है। अब लखनऊ के लोगों को वायु प्रदूषण टैक्स भी भरना होगा। लेकिन यह सभी के लिए लागू नहीं हो कर उनके लिए है जो नियमों का उल्लंघन करेंगे। जो भी लोग हवा को खराब स्थिति की तरफ लेकर जाएंगे उनसे यह टैक्स वसूला जाएगा। लखनऊ नगर निगम में हवा खराब करने वालों पर नया टैक्स लगाने का निर्णय लिया है।

इस टैक्स से नगर निगम अपना खाली खजाना भरेगा। इस टैक्स की दर अभी तय नही हुई है। सोमवार को महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई जिसमें इसकी मंजूरी दी गई। अगले 2 महीने में यह टैक्स लागू कर दिया जाएगा।

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Uttarpradesh News : इनसे वसूला जाएगा टैक्स

आपकी जानकारी के लिए बता देती वायु प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों, संस्थानों, इकाइयों और अन्य पर भी शुल्क लगेगा। इस टैक्स की रेट जल्द ही तय कर दी जाएगी। ईट भट्टा और वायु प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से यह टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा डीजल से चलने वाली जनरेटर मशीनों से भी शुल्क लिया जाएगा। निर्माण कार्यों को भी वायु प्रदूषण के लिए शुल्क देना होगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री बालू, मौरंग व सीमेंट व्यवसायी, प्लांटिंग उत्पादन इकाइयों टेंपो व ई रिक्शा से संचालन शुल्क और नगर निगम की 20 पार्किंग में वाहनों से शुल्क लिया जाएगा।

बैठक में मचा हंगामा:- इस बार नगर निगम की बजट बैठक में काफी हंगामा हुआ। बजट पर चर्चा होने के बजाय पार्षद अपने वार्डों और शहर की समस्याओं को लेकर सदन में हंगामा करते रहे। क्योंकि उन्हें इसी साल वापस चुनाव में जाना है। दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों ने अपना खाली खजाना भरने के लिए नए टैक्स प्रावधान रखे। नया टैक्स लगाने के लिए कई पार्षदों ने विरोध नहीं किया। नए टैक्स की वसूली 2 महीने में शुरू हो जाएगी।

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